PRO भर्ती-2019 में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, 1 पद रिक्त रखने को कहा
राजस्थान हाईकोर्ट ने जनसंपर्क अधिकारी भर्ती-2019 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जनसंपर्क अधिकारी भर्ती-2019 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में बताया गया कि आरपीएससी ने जून, 2019 में जनसंपर्क अधिकारी भर्ती निकाली थी, जिसमें याचिकाकर्ता को चयनित किया गया। दस्तावेज सत्यापन के बाद अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन याचिकाकर्ता को चयन से वंचित कर दिया।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के लिए आरपीएससी ने अपनी सिफारिश विभाग में भेज दी, लेकिन विभाग ने उसे चयन से वंचित करने के लिए उस पर वे शर्तें लगा दी गई जो ना तो नियमों में तय की गई हैं और ना ही विज्ञापन में बताई गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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