High Court के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ जांच अभियान
रिपोर्ट 18 जून से विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश
जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जांच दल में गृह, खान, राजस्व, वन और परिवहन विभाग को शामिल किया गया है।
जयपुर। उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश में बजरी के साथ साथ सभी खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ जिला कलक्टर के निर्देशन में जारी संयुक्त अभियान की प्रतिदिन की पंचनामा कार्रवाई मोबाईल एप पर अपलोड करनी होगी।
खान सचिव आनन्दी ने बताया कि विभाग द्वारा खनिज बजरी और अन्य खनिजों के संयुक्त जांच अभियान का 18 जून से विभागीय पोर्टल पर माड्यूल आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि बजरी के साथ ही अन्य खनिजों का भी ऑनलाईन पोर्टल पर ज्वाइंट कैंपेन प्रोग्रेस रिपोर्ट लिंक पर प्रतिदिन की की गई कार्रवाई को दर्ज किया जाए। इससे विभागीय मोनेटरिंग व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।
गौरतलब है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में संयुक्त जांच दल गठित कर विशेष जांच अभियान शुरु किया गया है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जांच दल में गृह, खान, राजस्व, वन और परिवहन विभाग को शामिल किया गया है। पिछले दिनों माननीय न्यायालय ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ विषेश संयुक्त जांच अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं जिसके क्रम में गृह विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये और माइंस विभाग द्वारा भी सभी विभागीय अधिकारियों को अभियान के दौरान सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं विभाग द्वारा मोबाईल एप विकसित किया गया है।
सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के लिए मोबाईल एप का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वसूली राशि को लाख में दर्ज किया जाए। उन्होंने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों को लेकर माननीय न्यायालय के साथ ही राज्य सरकार भी गंभीर है और जिला कलक्टरों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
Comment List