खेतों में फसलों के अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना

रोटावेटर यंत्र पर अनुदान देकर फसलों के अवशेष जलाने से रोकेगा कृषि विभाग

खेतों में फसलों के अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना

किसानों को पाराली जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग की ओर से इस बार कंट्रोल रूम बनाया है। साथ कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा गांवों किसान गोष्ठियां कर फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए जागृत किया जा रहा है।

कोटा। इन दिनों रबी की फसलों की कटाई कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। गेहूं की कटाई के बाद हाड़ौती के किसान फसल अवशेषों में आग लगाकर जला देते है, जिससे वायु प्रदूषण फैलता और  खेत के किसान मित्र कीट भी नष्ट हो जाते है। किसानों को पाराली जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग की ओर से इस बार कंट्रोल रूम बनाया है। साथ कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा गांवों किसान गोष्ठियां कर फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए जागृत किया जा रहा है। जिले में इस बार करीब 1 लाख 60 हैक्टेयर में गेहूं  की फसल की बुवाई है। अभी नहरी क्षेत्र में गेहूं की कटाई चल रही है।  ऐसे में कृषि विभाग की ओर से फसलों के अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए किसानों को अनुदान पर रोटावेटर यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषकों से कृषि विभाग  फसल अवेशेषों को जलाने के बजाए इन यंत्रों को क्रय कर अवशेषों का निस्तारण के लिए प्रेरित कर रहे है।

अवशेषों का जलाने के बजाय ये उपाय कर बढ़ा सकते आय
कृषि अधिकारी सत्यप्रकाश मीणा ने बताया कि किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जन जागृति की जा रही है। साथ पराली का उपयोग करने के तरीके बताए जा रहे  है।
 1. फसल अवशेषों का स्ट्रारीपर के माध्यम भूसा बनाकर अपने पशुओं की लिये भंडारण एवं अतिरिक्त भूसे को बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकते है।
 2. फसल अवशेषों को गोबर के साथ मिलाकर केंचुआ खाद तैयार कर
सकते है।
3. फसल अवशेषों का बगीचों एवं सब्जियों में मल्च के रूप में उपयोग करके पानी के वाष्पोत्सर्जन एवं खरपतवार की वृद्धि को रोका जा सकता है।
 4. कागज, गत्ते बनाने वाली एवं बायोमास में गैस बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकते हंै। साथ रोटावेटर से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर मृदा की कार्बनिक क्षमता को बढ़ा सकते है।
5.वर्तमान में किसान आग लगाने की बजाय गेहूं की कटाई के बाद खेत में खड़े फानों में किसान जीरो टिलेज मशीन या टर्बो हैप्पी सीडर से मूंग या ढैंचा की बुआई कर फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं।

इन किसानों मिलेगा रोटावेटर खरीदने पर अनुदान
फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए जन जागृति अभियान के अलावा कृषि विभाग की ओर से वर्ष 2021-22 की फसलों के अवशेषो के निस्तारण के लिए कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। कृषि अधिकारी सत्यप्रकाश मीणा ने बताया कि स्ट्रारीपर के लिए अनुदान दिया जा रहा है।   स्ट्रारीपर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषक को 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 30 हजार तक अनुदान देने का प्रावधान है।
 
अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना
फसल जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग उपनिदेश कृषि विस्तार विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृषि अधिकारी सत्यप्रकाश मीणा ने बताया कि  फसल  जलाने के प्रकरणों व फसल अवशेष जलाने संबंधित शिकायतों को कार्यालय के दूरभाष नंबर 07442323179 पर शिकायत दर्ज करा सकते है।  फसल जलाने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जुर्माने का प्रावधान है। 2 एकड भूमि से कम वाले किसानों द्वारा अवशेष जलाने पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 2 से 5 एकड़ वाले किसानों के लिए 7500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। 5 एकड़ से अधिक वाले किसानों पर 15 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

इनका कहना है
कलक्टर के आदेश द्वारा भी प्रत्येक ग्राम पंचायत पर राजस्व विभाग का पटवारी, कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक, एव पंचायत राज विभाग के ग्राम विकास अधिकारी की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है जो क्षेत्र के कृषकों द्वारा फसल अवशेषों में आग लगने वाली घटनाओं की निगरानी रख रही है। किसानों को फसल अवशेषों को जलाने के लिए जिले में लगातार किसान गोष्ठियां की जा रही है।  इसके अलावा रोटावेर और अन्य यंत्रों की खरीद अनुदान भी दिया जा रहा है। किसानों को फसल अवशेषों से जैविक खाद तैयार करने के गुर भी सिखाए जा रहे है।
-खेमराज शर्मा, उपनिदेशक कृषि विस्तार विभाग कोटा।

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