दीवाली पर आतिशबाजी बेचने के लिए अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन 2 सितंबर तक
निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
जयपुर। दीपावली पर विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाईं अनुज्ञापत्र के लिए जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में दो सितबंर तक आवदेन किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाईं अनुज्ञापत्र के लिए आवेदक विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 2 सितम्बर तक अपने थाना क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का मानचित्र की 5 प्रतियां जिसमें आसपास के व्यावसायिक स्थलों का स्पष्ट रूप से अंकन हो तथा साथ में शपथ पत्र, किरायानामा/स्वामित्व के कागजात की प्रमाणित प्रति एवं स्वयं के पासपोर्ट साइज की 2 फोटो संलग्न करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदनों की जांच के बाद जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के थाना शाहपुरा, मनोहरपुर, अमरसर, जमवारामगढ़, आंधी, चंदवजी, रायसर, नरेना, मांजी रेनवाल, माधोराजपुरा, सांभर फुलेरा, जोबनर, रेनवाल, गोविन्दगढ़, सामोद, कालाडेरा के लिए 5 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक जारी किए जाएंगे।
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