खाद्य सुरक्षा में e-KYC नही कराई तो 1 नवम्बर से नहीं मिलेगा राशन: गोदारा
फिलहाल सितंबर में राशन दिया जा रहा है
गोदारा ने बताया कि ई केवाईसी के साथ ही हम चौपहिया वाहन मालिकों और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को भी सूची से हटाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग और आयकर विभाग से सूचना मांगी है।
जयपुर। खाद्य सुरक्षा योजना में ई केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को एक नवम्बर से राशन नहीं मिलेगा और खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटा दिया जाएगा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देश पर हमें 15 अगस्त तक प्रदेश भर के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करानी थी, लेकिन हमने इसे एक महीने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है।
उन्होंने कहा कि बिना ई केवाईसी के अब राशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल सितंबर में राशन दिया जा रहा है। अगले महीने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी कराने पर ही राशन मिल पायेगा। इसके बाद अगले महीने 1 नवम्बर से बिना ई-केवाईसी वालों को राशन नहीं दिया जाएगा और उनके नाम पात्रता सूची से हटा दिए जाएंगे। लाभार्थी को वापस जुड़ने के लिए शुरू से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।
गोदारा ने बताया कि ई केवाईसी के साथ ही हम चौपहिया वाहन मालिकों और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को भी सूची से हटाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग और आयकर विभाग से सूचना मांगी है। चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कॉमर्शियल वाहन शामिल नहीं किए गए हैं। हमारी मंशा यही है कि असली जरूरत वाले गरीब परिवार के लोगों को इसका लाभ मिले।
गोदारा ने बताया कि अभी तक विभाग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सूची में से अभी तक 3.60 करोड़ लाभार्थियों की ई केवाईसी की जा चुकी है। ई केवाईसी के माध्यम से अपात्र लोगों की छंटनी मामले में कहा कि सभी पक्ष विपक्ष की विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबने विधानसभा में इस मुद्दे पर हमको सहमति दी है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से वसूली मामले में गोदारा ने कहा कि बड़ी संख्या में वसूली की जा चुकी है। शेष से भी जल्दी वसूली कर ली जाएगी। रिकवरी वाले कार्मिकों में केंद्रीय विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं।
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