बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, कोर्ट बोली- बोलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद हो
मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को की जाएगी
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि बोलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद हो। इस संबंध पर कोर्ट ने सभी राज्यों सरकारों को निर्देश दिए है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि बोलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद हो। इस संबंध पर कोर्ट ने सभी राज्यों सरकारों को निर्देश दिए है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को की जाएगी। तब तक इस प्रकार की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद निजि संपति पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। यह आदेश सड़क, जल, रेलवे लाइन आदि पर लागू नहीं होंगे।
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