नाबालिग का अश्लील फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को पांच साल की सजा
80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग की अश्लील फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने व लैंगिक अपराध करने के वाले अभियुक्त लालूराम को पांच साल की सजा सुनाई है।
जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग की अश्लील फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने व लैंगिक अपराध करने के वाले अभियुक्त लालूराम को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश मे कहा कि अभियुक्त ने पहले पीडिता के साथ दोस्ती बढाने का प्रयास किया और उसके मना करने पर जबरन उसके बाथरूम में जाकर उसकी अश्लील फोटो ली और उसे वायरल कर दिया। अभियुक्त का यह अपराध गंभीर व घृणित है और उसने पीड़िता को मानसिक, शारीरिक व भावात्मक आघात पहुंचाया है। यौन अपराध बच्चों के मानस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में अभियुक्त के प्रति कोई भी नरमी नहीं बरती जा सकती।
विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीडिता के पिता ने इस संबंध में 31 जनवरी, 2020 को शाहपुरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी 12 वीं कक्षा में पढती है। इस दौरान पास में काम करने वाले अभियुक्त ने पीडिता को अकेला देखकर जबरन बाथरूम घुसकर उसकी अश्लील फोटो खींच ली। वहीं उसे को बदनाम करने के लिए उस फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उसके परिजनों के पास भी भेज दिया। इसके चलते उसकी बेटी ने मानसिक संतुलन खो दिया है और परिवार भी समाज में अपमानित हुआ है। इसलिए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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