संजय राउत को मानहानि मामले में 15 दिन की जेल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
शौचालय निर्माण में सोमैया द्वारा संचालित एनजीओ शामिल था
मीरा रोड (ठाणे) में 100 करोड़ रुपये के शौचालय निर्माण घोटाले का आरोप लगाया था। शौचालय निर्माण में सोमैया द्वारा संचालित एनजीओ शामिल था।
मुंबई। अदालत ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में 15 दिन की जेल की सजा सुनायी और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। राउत ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने राज्यसभा सांसद को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया और उन्हें जुर्माना राशि शिकायतकर्ता को देने का निर्देश दिया, जिसके गैर सरकार संगठन (एनजीओ) के खिलाफ उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाये थे। अदालत ने यह आदेश राउत के खिलाफ सोमैया की ओर से दायर दो साल पुराने मानहानि के मामले में पारित किया, जिसमें उन्होंने मीरा रोड (ठाणे) में 100 करोड़ रुपये के शौचालय निर्माण घोटाले का आरोप लगाया था। शौचालय निर्माण में सोमैया द्वारा संचालित एनजीओ शामिल था।
राउत ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने शौचालय निर्माण के मुद्दे पर संदेह जताते हुए केवल आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर सवाल पूछे थे, जिसका समर्थन सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेताओं ने भी किया था। उन्होंने कहा कि मैंने कोई मानहानि कहां की है। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि वह इस आदेश को जल्द ही उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। राउत ने अन्य बातों के अलावा यह भी दावा किया था कि श्रीमती सोमैया घोटाले में शामिल थीं, जिसके बाद उन्होंने मामला दर्ज कराया था।
सोमैया ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि न्यायपालिका में उनका विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण गृहिणी हूं, जो समाज सेवा और शैक्षणिक गतिविधियों में लगी हुई है, लेकिन जो कोई भी मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उससे लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि मैं अदालत के फैसले से संतुष्ट हूं। इससे अन्य लोग इस तरह के बेतुके आरोप लगाने से बचेंगे।
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