दो दुराचारी आखिरी सांस तक भुगतेंगे कठोर कारावास

पोक्सो अदालत ने सुनाई सजा, तीन आरोपी बरी

  दो दुराचारी आखिरी सांस तक भुगतेंगे कठोर कारावास

पोक्सो प्रकरण के विशेष न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश बी.एल.जाट ने नाबालिग से सामूहिक दुराचार करने के आरोपी महेन्द्र सिंह व कुशाल सिंह रावत को आजीवन (शेष प्राकृतिक जीवन जीने तक) का कठोर कारावास एवं दोनों को 74 हजार रुपए जुर्माना (क्रमश: 32 व 42 हजार रुपए) से दंडित किया है। इस प्रकरण के तीन आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह, हरिसिंह व गजेन्द्र सिंह उर्फ कालू को बरी भी किया गया है।

 अजमेर। पोक्सो प्रकरण के विशेष न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश बी.एल.जाट ने नाबालिग से सामूहिक दुराचार करने के आरोपी महेन्द्र सिंह व कुशाल सिंह रावत को आजीवन (शेष प्राकृतिक जीवन जीने तक) का कठोर कारावास एवं दोनों को 74 हजार रुपए जुर्माना (क्रमश: 32 व 42 हजार रुपए) से दंडित किया है। इस प्रकरण के तीन आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह, हरिसिंह व गजेन्द्र सिंह उर्फ कालू को बरी भी किया गया है।

प्रकरण के अनुसार एक व्यक्ति ने ब्यावर सिटी थाने में 16 जून 19 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ घर पर सो रहा था। उसकी पत्नी नाबालिग बेटी को गोद में उठाकर लाई। उसने बताया कि दो लोग उसे जबरन उठाकर झाड़ियों में ले गए थे। जहां उन्होंने गलत काम किया। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल मुआयना करवाया और कलमबद्ध बयान दर्ज कर आरोपी महेन्द्र सिंह, कुशाल सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, हरिसिंह व गजेन्द्र सिंह उर्फ कालू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने आरोपियों द्वारा अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 16 गवाहों के बयान कराए और 133 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सात वर्षीय मासूम के साथ सामूहिक दुराचार जैसा संगीन व घृणित अपराध कारित करने पर सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया। अदालत ने आदेश में लिखा है कि पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक एवं सामूहिक कृत्य कर लैंगिक हमला किया है, जो अत्यंत घृणित है तथा समाज में इस प्रकरण के घृणित कृत्य को देखते आरोपियों के प्रति सख्ती का रुख अपनाया जाना अनुचित होगा। इस प्रकरण के अपराधों में अंकुश लगाने के लिए आरोपियों को सख्त एवं अधिकतम दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। अदालत ने पीड़िता को अविलंब प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा की है।

अदालत ने आरोपी महेन्द्र सिंह को शेष प्राकृतिक जीवन जीने तक का कारावास एवं 32 हजार रुपए जुर्माना और कुशाल सिंह को शेष प्राकृतिक जीवन जीने का कारावास एवं 42 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। इस प्रकरण के तीन आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ मांगू,हरिसिंह व गजेन्द्र सिंह उर्फ कालू को बरी कर दिया है।

Read More प्रदेश में बढ़ने लगा गर्मी का असर, सूर्य ने दिखाने लगा रौद्र रूप

'आवाज दो' अभियान की एक और सफलता

Read More प्रदेश का सबसे ऊंचा बूथ शेरगांव, 119 मतदाता करेंगे मतदान

पोक्सो प्रकरण की विशेष न्यायालय संख्या एक से नाबालिग से दुराचार करने के दो आरोपियों को जीवन जीने तक कैद व जुर्माना की सजा को पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज द्वारा जारी आवाज दो अभियान से एक और सफलता प्राप्त करना माना है। उन्होंने प्रेसनोट जारी कर बताया कि इस मामले की नियमित पैरवी में सहयोग करने के लिए ब्यावर सिटी थाने के  पुलिस उप निरीक्षक शौकत हुसैन को नियुक्त किया था। उन्होंने बताया कि इस अभियान से अब तक 26 प्रकरणों में आरोपी दंडित हो चुके हैं।

Read More मुख्य सचिव की अध्यक्षता में “द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024“ की तैयारियों के सम्बन्ध में आयोजित हुई बैठक 

 

Post Comment

Comment List

Latest News

न्यूजीलैंड ने चौथे टी-20 मैच में पाकिस्तान को चार रन से हराया न्यूजीलैंड ने चौथे टी-20 मैच में पाकिस्तान को चार रन से हराया
टिम रॉबिन्सन (51) रनों की अर्धशतकीय पारी और उसके बाद विलियम ओ' रूर्के की धारदार गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने...
ग्रेटर महापौर ने मानसून पूर्व नालों की सफाई करने के लिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने सिविल सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 8 में की पूजा अर्चना
मौसम का बिगड़ा मूड, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, आकाशीय बिजली गिरने से भैंस की मौत
रोडवेज बेड़े में शामिल होगी 510 नई बसें
तापमान बढ़ा तो पानी घटा, गांव-शहरोँ में टैंकरों से बुझ रही प्यास
श्रीलंका में ट्रक की सेना की कार से टक्कर, एक सैनिक की मौत