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भारत 

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राष्ट्रपति-राज्यपाल के लिए समयसीमा तय नहीं कर सकती अदालत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राष्ट्रपति-राज्यपाल के लिए समयसीमा तय नहीं कर सकती अदालत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिलों को मंज़ूरी देने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति पर कोई समयसीमा लागू नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि समयसीमा पार होने पर बिल को स्वतः मंज़ूर मानना भी असंवैधानिक है। संविधान पीठ के इस फैसले से संघवाद पर नई बहस छिड़ गई है।
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