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राजस्थान  जयपुर 

जमानती वारंट से तलब आरोपी को बिना ठोस कारण जेल ना भेंजे निचली अदालत : हाईकोर्ट

जमानती वारंट से तलब आरोपी को बिना ठोस कारण जेल ना भेंजे निचली अदालत : हाईकोर्ट जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश राजदेव मीणा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।
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