कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से जुड़ा मामला : मुडा घोटाले में 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त
300 करोड़ रुपए मूल्य की 142 अचल संपत्तियों को जब्त किया
जांच में दावा किया गया है कि सिद्दारमैया ने अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर प्रमुख भूमि आवंटन हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया।
बेंगलुरु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से जुड़े धन शोधन मामले और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) के भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामलों में 300 करोड़ रुपयों की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने एक्स पर कहा कि ईडी बैंगलोर ने सिद्दारमैया और अन्य के खिलाफ एक मामले में पीएमएलए-2002 के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट व्यवसायियों और एजेंटों के नाम पर पंजीकृत करीब 300 करोड़ रुपए मूल्य की 142 अचल संपत्तियों को जब्त किया है।
सिद्दारमैया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया :
जांच में दावा किया गया है कि सिद्दारमैया ने अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर प्रमुख भूमि आवंटन हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया।
मुआवजे का कम मूल्यांकन किया गया :
विवादास्पद लेन-देन में 14 साइटें शामिल थीं, जिनकी कीमत 56 करोड़ रुपए थी, जिन्हें मुडा द्वारा जब्त की गई तीन एकड़ और 16 गुंटा भूमि के लिए मुआवजे के रूप में दिया गया था। मुआवजे का हालांकि कथित तौर पर कम मूल्यांकन 3.24 लाख रुपए किया गया था। ईडी ने पूर्व मुडा आयुक्त डीबी नटेश पर भी कथित अवैध आवंटन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया है।
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