सीसीपीए ने दो कोचिंग संस्थानों पर लगाया जुर्माना : उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन में पाया लिप्त, नहीं किया विशिष्ट पाठ्यक्रमों का खुलासा
उनके नाम या तस्वीर का गलत उपयोग करता हो
किसी भी ऐसे मामले की तुरंत रिपोर्ट करें, जहां कोई कोचिंग संस्थान विज्ञापनों में या प्रचार प्रयोजनों के लिए उनके नाम या तस्वीर का गलत उपयोग करता हो।
नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार कार्यकलापों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन में लिप्त होने के लिए दो कोचिंग संस्थानों ‘दीक्षांत आईएएस’ और ‘अभिमन्यु आईएएस’ के खिलाफ आदेश पारित किया है और उन पर आठ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीसीपीए ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे किसी भी ऐसे मामले की तुरंत रिपोर्ट करें, जहां कोई कोचिंग संस्थान विज्ञापनों में या प्रचार प्रयोजनों के लिए उनके नाम या तस्वीर का गलत उपयोग करता हो।
बिना इजाजत छापी फोटो
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को बताया गया कि सीसीपीए ने दोनों ही मामलों में यूपीएससी के सफल उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों का संज्ञान लिया जिनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल बिना उनकी सहमति के परिणामों का श्रेय लेने वाले विज्ञापनों में किया गया।
नहीं किया विशिष्ट पाठ्यक्रमों का खुलासा
सीसीपीए ने उल्लेख किया कि ‘दीक्षांत आईएएस’ ने यूपीएससी सीएसई 2021 में 200 परिणाम का दावा करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किए थे, जिनमें सफल उम्मीदवारों की तस्वीरें और नाम दिखाए गए थे लेकिन उनके द्वारा लिए गए विशिष्ट पाठ्यक्रमों का खुलासा नहीं किया गया था। संस्थान कई अवसरों के बावजूद विश्वसनीय प्रमाणों के साथ इस दावे की पुष्टि करने में असमर्थ रहा। ‘अभिमन्यु आईएएस’ का मामला नताशा गोयल के एक अभ्यावेदन से पता चला कि संस्थान ने उन्हें अपना छात्र होने का झूठा दावा किया था और बिना अनुमति के उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किया था।

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