खल्लारी रोपवे हादसा: जिला प्रशासन ने संचालक कंपनी के खिलाफ दर्ज करवाया मामला, एक महिला की मौत अन्य 16 घायल
खल्लारी रोपवे हादसे में दोषियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत जांच
महासमुंद के खल्लारी मंदिर हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कोलकाता की संचालक कंपनी और दो कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। लापरवाही के कारण हुए इस हादसे में एक महिला की मौत और 16 लोग घायल हुए थे। दोषियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत जांच तेज कर दी गई है।
महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद खल्लारी क्षेत्र में कल हुए रोपवे हादसे के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए संचालक कंपनी एवं संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। यह जानकारी देर रात पुलिस विभाग ने दी । शिकायत में लापरवाही को प्रमुख आधार बनाया गया है।
पुलिस के अनुसार, कोलकाता स्थित रोपवे संचालन कंपनी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर कार्यरत दो कर्मचारियों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के तहत धारा 289 और 125(ए) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। यह शिकायत खल्लारी देवी ट्रस्ट द्वारा दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेजी से की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
उल्लेखनीय है कि रविवार को इस हादसे में कुल 16 लोग घायल हुए, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। घायलों में चार की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि आठ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। शेष घायलों का इलाज जारी है। स्वस्थ होकर घर लौटने वालों में हर्ष साहू, छायांस धावरे, हेमलाल नागेश्वर, कुलसी नागेश्वर, पूर्वी, रतन नागेश्वर, अमलेश और टिया शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

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