हाईकोर्ट का एक्शन : भीनमाल के एडीजे राजेन्द्र साहू सस्पेंड, 6 गंभीर आरोपों की जांच जारी
बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई
हाईकोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जालोर के भीनमाल में पदस्थ एडीजे राजेंद्र साहू को निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ 6 मामलों में गंभीर आरोपों की प्रारंभिक जांच जारी है। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जोधपुर रहेगा और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जालोर जिले के भीनमाल में पदस्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) राजेंद्र साहू को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार, जिला न्यायाधीश कैडर के अधिकारी साहू के खिलाफ 6 अलग-अलग मामलों में गंभीर आरोपों की प्रारंभिक जांच चल रही है।
हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कि जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने और किसी तरह के प्रभाव को रोकने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था। निलंबन का आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की ओर से पारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान साहू का मुख्यालय राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें तुरंत जोधपुर में रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है।

Comment List