बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का मामले पर विचार करने से इनकार
याचिकाकर्ता ने बाबर को आक्रमणकारी बताते हुए तर्क दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद निर्माण या नामकरण पर रोक की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले पर सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका वापस लेने के बाद अदालत ने इसे औपचारिक रूप से खारिज कर दिया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अधिकारियों को भारत में कहीं भी बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण या नामकरण की अनुमति देने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता ने बाबर को आक्रमणकारी बताते हुए तर्क दिया था कि उसके नाम पर किसी भी मस्जिद का निर्माण या नामकरण नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने चूंकि इस याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। इसके बाद खंड पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

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