बजट में वरिष्ठ नागरिकों की एक लाख तक की ब्याज आय पर टीडीएस नहीं, माल की बिक्री पर अब केवल लागू होगा टीडीएस 

न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाया 

बजट में वरिष्ठ नागरिकों की एक लाख तक की ब्याज आय पर टीडीएस नहीं, माल की बिक्री पर अब केवल लागू होगा टीडीएस 

वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से मिलने वाले आय पर टीडीएस कटौती की सीमा 50 हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर एक लाख रुपये वार्षिक की गयी।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में आय के स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की दरों में कटौती के लिये न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाया है। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से मिलने वाले आय पर टीडीएस कटौती की सीमा 50 हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर एक लाख रुपये वार्षिक की गयी। 

किराये से होने वाली आय पर टीडीएस के लिये आय की न्यूनतम सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपये वार्षिक की है। विदेश में पैसा भेजने की रिजर्व बैंक की उदार योजना (एलआरएस) के तहत टीसीएस छह लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपये के ऊपर की रकम पर लागू होगा। माल की बिक्री पर अब केवल टीडीएस लागू होगा।

 

Tags: budget TDS

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