Income Tax Update: 1 अप्रैल से नए टैक्स कानून में होंगे ये बड़े बदलाव; बदल जाएगा Form 16 का प्रारूप? जानें आम आदमी पर क्या पड़ेगा असर
नया आयकर नियम 2026: बदल जाएंगे फॉर्म 16 और 26AS के नाम
आयकर अधिनियम 2025 के तहत 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 16 का नाम बदलकर फॉर्म 130 और फॉर्म 26AS का नाम फॉर्म 168 हो जाएगा। यह प्रशासनिक बदलाव टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए किया गया है।
नई दिल्ली। भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अब इस नए नियम के तहत फॉर्म 16 पूरी तरह से बदल जाएगा, जो कि अब फॉर्म 130 के नाम से जाना जाएगा। यानी की अब आपको इनकम टैक्स में फॉर्म न. 16 की जगह पर फॉर्म न. 130 भरना होगा। इसके अलावा फॉर्म 26एएस फॉर्म 168 बनेगा। अब आपको बता दें कि फॉर्म का खत्म नहीं किया जा रहा है सिर्फ उनका नाम ही बदला जा रहा है, लेकिन काम वही रहेगा—सैलरी से कटे टीडीएस की
सर्टिफिकेट जारी करना। पेंशन और कुछ सीनियर सिटीजन की ब्याज आय पर भी यह लागू होगा।
ट्रांजिशन पीरियड में पुराने और नए फॉर्म दोनों चल सकते हैं, ताकि भ्रम न हो। 31 मार्च 2026 तक पुराने फॉर्म ही वैध रहेंगे। अस्सेसमेंट ईयर 2026-27 से नए नियम पूरी तरह लागू होंगे।
अन्य प्रमुख राहतें (मुख्यतः पुराने टैक्स रिजीम में):
HRA छूट में विस्तार: अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के साथ बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी 50% HRA छूट वाली मेट्रो कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव है। बाकी शहरों में 40% ही रहेगी। इससे इन शहरों में रहने वाले लाखों सैलरीड लोगों को किराए पर बड़ी टैक्स बचत होगी।
बच्चों की पढ़ाई भत्ता: एजुकेशन अलाउंस की सीमा ₹100 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह (प्रति बच्चा, अधिकतम दो बच्चे) प्रस्तावित है। हॉस्टल अलाउंस भी बढ़ सकता है।
सरलीकरण: नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 और फॉर्म्स 399 से 190 करने का लक्ष्य, ताकि आम आदमी आसानी से टैक्स फाइल कर सके।
फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं। अगले साल जब एम्प्लॉयर से टीडीएस सर्टिफिकेट मांगें, तो फॉर्म 130 कहकर पूछ सकते हैं। ये बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल, डिजिटल और टैक्सपेयर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

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