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नायसिल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, दवा नहीं- सुप्रीम कोर्ट

नायसिल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, दवा नहीं- सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट और दीपांकर दत्त की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकारार रखा जिसमें कहा गया था कि नायसिल दवाओं की कैटेगरी में नहीं आ सकता है।
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