नायसिल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, दवा नहीं- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट और दीपांकर दत्त की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकारार रखा जिसमें कहा गया था कि नायसिल दवाओं की कैटेगरी में नहीं आ सकता है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि प्रिक्ली हीट (घमौरियां) पाउडर नायसिल दवाओं की श्रेणी में नहीं बल्कि कॉस्मेटिक की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि कॉस्मेटिक श्रेणी में आने के कारण नायसिल के निर्माता को प्रोडक्ट पर अधिक टैक्स देना होगा।
जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट और दीपांकर दत्त की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकारार रखा जिसमें कहा गया था कि नायसिल दवाओं की कैटेगरी में नहीं आ सकता है।
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