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सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति : दिल्ली-एनसीआर में फोड़ सकेंगे हरित पटाखें, जानें क्या है समय ?

सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति : दिल्ली-एनसीआर में फोड़ सकेंगे हरित पटाखें, जानें क्या है समय ? सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR में दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और सीमित समय में फोड़ने की अनुमति दी है। कोर्ट ने सुबह 6–7 और रात 8–10 बजे का समय तय किया। अदालत ने पूर्ण प्रतिबंध को अव्यावहारिक बताते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।
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सिर्फ नाम के ग्रीन पटाखे, न आवाज कम हुई न प्रदूषण

सिर्फ नाम के ग्रीन पटाखे, न आवाज कम हुई न प्रदूषण इस बार भी दीपावलीे पर सरकार व प्रशासन द्वारा सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति दी गई है। प्रशासन द्वारा पटाखे बेचने वालों को लाइसेंस भी उसी के नाम से जारी किया जा रहा है। लेकिन हालत यह है कि बाजार में बिक रहे अधिकतर पटाखों पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की मोहर लगी हुई है। जबकि हकीकत में अधिकतर पटाखे सामान्य पटाखों की तरह ही हैं।
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