IT Act
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IT एक्ट की निरस्त धारा 66A के तहत प्राथमिकियां दर्ज होने पर SC ने जताया आश्चर्य, केंद्र को जारी किया नोटिस

IT एक्ट की निरस्त धारा 66A के तहत प्राथमिकियां दर्ज होने पर SC ने जताया आश्चर्य, केंद्र को जारी किया नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66ए के तहत प्राथमिकियां दर्ज किए जाने को लेकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सोमवार को जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि संबंधित कानून की धारा 66ए को 2015 में ही निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद इसके तहत प्राथमिकियां दर्ज क्यों की जा रही हैं।
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केंद्र की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, कहा- नए IT नियम माने या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें

केंद्र की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, कहा- नए IT नियम माने या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें नए आईटी रूल्स को लेकर सोशल मीडिया साइट ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार ने शनिवार को नए आईटी नियम लागू करने को लेकर ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी किया है। आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि कंपनी जल्द से जल्द नए नियम लागू करें या भारतीय कानूनों के मुताबिक नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें।
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