केंद्र की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, कहा- नए IT नियम माने या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें
नए आईटी रूल्स को लेकर सोशल मीडिया साइट ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार ने शनिवार को नए आईटी नियम लागू करने को लेकर ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी किया है। आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि कंपनी जल्द से जल्द नए नियम लागू करें या भारतीय कानूनों के मुताबिक नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें।
नई दिल्ली। नए आईटी रूल्स को लेकर सोशल मीडिया साइट ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार ने शनिवार को नए आईटी नियम लागू करने को लेकर ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी किया है। आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में ट्विटर को चेताते हुए दो टूक कहा गया है कि कंपनी जल्द से जल्द नए नियम लागू करें या भारतीय कानूनों के मुताबिक नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें।
सरकार ने कहा कि ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए आखिरी नोटिस दिया जा रहा है। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत मिली छूट को खत्म कर दिया जाएगा और ट्विटर को आईटी एक्ट और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। मंत्रालय ने कहा कि ये नियम 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिए नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी।
दरअसल, 25 फरवरी को बनाए गए नए आईटी रूल्स में सरकार ने साफ कर दिया था कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा यूजर होंगे उन्हें भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी. इसके लिए तीन महीने का वक्त दिया गया था 25 मई को इसकी सीमा खत्म हो गई है। पिछले हफ्ते ट्विटर की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया था कि उसने 28 मई को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में लिखा गया है कि सरकार ट्विटर के जवाब से संतुष्ट नहीं है। ट्विटर की तरफ से भारत में जो शिकायत अधिकारी और नोडल अफसर की नियुक्ति की गई है, वो ट्विटर के कर्मचारी भी नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने अपना पता लॉ फर्म के ऑफिस का दिया है, जो नियमों के हिसाब से वैध नहीं है।
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