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राजस्थान  जयपुर 

मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अध्यादेश 2025 का अनुमोदन : 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुकान में नहीं कर सकेंगे काम, महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान

मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अध्यादेश 2025 का अनुमोदन : 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुकान में नहीं कर सकेंगे काम, महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान प्रदेश में अब दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकेगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य की गई है। वहीं रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य भी नहीं कर पाएंगे।
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