डीजीसीए ने जारी किए निर्देश : फ्लाइट में एक ही पीएनआर पर बुक टिकट पर साथ-साथ सीट देना अनिवार्य, 60 प्रतिशत सीटों पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क; जानवरों के लिए तैयार करें नीति

एयरलाइंस एक साथ पसंदीदा सीट के चयन पर मोटा शुल्क वसूलती थीं

डीजीसीए ने जारी किए निर्देश : फ्लाइट में एक ही पीएनआर पर बुक टिकट पर साथ-साथ सीट देना अनिवार्य, 60 प्रतिशत सीटों पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क; जानवरों के लिए तैयार करें नीति

DGCA ने एयरलाइंस को बड़ा निर्देश दिया है—एक ही PNR पर बुक यात्रियों को साथ बैठाना होगा। कम से कम 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क आवंटित होंगी। परिवारों को अलग-अलग सीट देने की शिकायतों पर यह कदम उठाया गया। साथ ही पालतू जानवर, खेल उपकरण और यात्री अधिकारों पर पारदर्शी, स्पष्ट व बहुभाषी जानकारी देना अनिवार्य किया गया।

 नई दिल्ली। एक ही पीएनआर पर बुक कराये गये टिकट पर अब यात्रियों को फ्लाइट में एक साथ सीट देना अनिवार्य कर दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी विमान सेवा कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कम से कम 60 प्रतिशत सीटों का आवंटन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के करना अनिवार्य होगा। साथ ही एक ही पीएनआर पर बुक कराये गये टिकट के लिए यात्रियों को एक साथ सीट देनी होगी, जहां तक संभव हो उन्हें अगल-बगल की सीट प्रदान करने के लिए कहा गया है। आमतौर पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आयी हैं, जिनमें एक ही परिवार के लोगों को एक ही पीएनआर पर बुक कराये गये टिकट पर काफी दूर-दूर बैठने के लिए सीट आवंटित की जाती थी, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। एयरलाइंस एक साथ पसंदीदा सीट के चयन पर मोटा शुल्क वसूलती थीं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि उसने डीजीसीए के माध्यम से यह निर्देश जारी किया है ताकि यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके। यह यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के उसके सतत प्रयासों का एक हिस्सा है।

निर्देश में कहा गया है कि सुरक्षा और परिचालन संबंधी नियमों का ध्यान रखते हुए खेल उपकरणों और वाद्य यंत्रों को फ्लाइट में ले जाने के लिए पारदर्शी और यात्री-अनुकूल व्यवस्था की जानी चाहिये। एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे पालतू जानवरों को फ्लाइट में ले जाने के बारे में भी स्पष्ट और पारदर्शी नीति तैयार करें। डीजीसीए ने विमान सेवा कंपनियों से यात्रियों के अधिकार संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है, विशेषकर उन मामलों में जहां फ्लाइट में देरी हुई हो या फ्लाइट रद्द हुई हो या फिर यात्री को कंफर्म टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से मना किया गया हो। विमान सेवा कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप, अन्य बुकिंग प्लेटफॉर्म और हवाई अड्डों पर मौजूद उनके काउंटरों पर यात्रियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। निर्देश दिया गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी यात्रियों के अधिकारों की उन्हें जानकारी दी जाये।

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