डोनाल्ड ट्रंप को झटका, कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता आदेश पर लगाई रोक
कोर्ट ने 14 दिनों के लिए अस्थायी रोक लगा दी
अमेरिका में कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी है। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के जन्मजात नागरिकता को खत्म करने के लिए जारी आदेश कर 14 दिनों के लिए अस्थायी रोक लगा दी है
वॉशिंगटन। अमेरिका में कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी है। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के जन्मजात नागरिकता को खत्म करने के लिए जारी आदेश कर 14 दिनों के लिए अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन राज्यों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ट्रंप का यह आदेश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। कई सालों में ऐसा मामला नहीं देखा, जो इतने साफ तौर पर संविधान के खिलाफ हो। ट्रंप ने प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटिजनशिप नामक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किया था। इस आदेश के जरिए 3 परिस्थितियों में जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाई गई थी। इसके खिलाफ 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 दिनों के लिए अस्थायी रोक लगा दी।
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