Electoral Bond Scam पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, घोटालों पर एसआईटी जांच की जरूरत नहीं
इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में घोटालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने घोटालों में एसआईटी जांच के लिए लगी याचिका को खारिज कर दिया।
नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में घोटालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने घोटालों में एसआईटी जांच के लिए लगी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस घोटाले में एसआईटी जांच की जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड राजनैतिक दलों को चंदा देने की व्यवस्था थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अगर किसी को इस मामले में कोई गड़बड़ लगती है तो वह कानूनी रास्ता अपना सकता है। उसके बाद न्यायालय की शरण में आ सकता है।
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