पाकिस्तान : भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को 14 साल की सजा
खान पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को खान के अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट से जुड़े अधिकार के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले क्रमश: 14 और सात वर्ष की कैद की सजा सुनायी।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को खान के अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट से जुड़े अधिकार के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले क्रमश: 14 और सात वर्ष की कैद की सजा सुनायी। खान पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जबकी उनकी पत्नी पर इसका आधा जुर्माना लगाया गया।
रावलपिंडी की अदियाल जेल से संचालित एक जवाबदेही अदालत ने पिछले साल दिसंबर में अपना फैसला सुरक्षित रखा था और 3 बार टालने के बाद इसे सुनाया। खान 2023 से इसी जेल में कैद हैं। खान ने पहले दावा किया था कि फैसले में देरी उन पर दबाव बनाने का प्रयास है। वह 13 जनवरी को अदालत के सामने पेश नहीं हुए, जब निर्णय में तीसरी बार देरी हुई थी।
यह चौथा बड़ा मामला है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया गया है। पिछले साल जनवरी में घोषित 3 पहले की सजाएं सरकारी उपहार बेचने, सरकारी गोपनीय जानकारी को लीक करने और अन्य से संबंधित थीं, जिनमें में से सभी को पलट दिया गया या निलंबित कर दिया गया। इसके बावजूद खान सलाखों के पीछे हैं और उनके खिलाफ दर्जनों मामले लंबति हैं। खान ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है।
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