मध्य प्रदेश में भड़काऊ पोस्ट से कानून व्यवस्था खराब होने पर होगी कार्रवाई : कलक्टर ने कहा- सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने में नहीं करें
कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति निर्मित की जा सकती है
कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति निर्मित की जा सकती है।
मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना में जिला प्रशासन ने निर्देश दिये कि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के भड़काऊ पोस्ट होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जायेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंकित अस्थाना ने आदेश में कहा कि जिले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होने से कानून व्यवस्था खराब हुई, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति निर्मित की जा सकती है।
कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का दुरूपयोग धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं को भड़काने में नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इन वर्णित सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की पोस्ट, जिसमें संदेश, चित्र ऑडियो या वीडियो सभी सम्मिलित है। इन पोस्ट से धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाऐं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष होता है, प्रसारित नहीं करेगा। महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय जाति विशेष के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कहा है कि आदेश के उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित पर प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
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