पाकिस्तान में पतंग उड़ाने पर लगा बैन, 20 लाख का जुर्माना और सजा का प्रावधान
इससे पहले 2005 में लाहौर में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था
पाकिस्तान में पतंग उड़ाने पर बैन लगा दिया गया है। पंजाब सूबे की विधायिका ने पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया है
लाहौर। पाकिस्तान में पतंग उड़ाने पर बैन लगा दिया गया है। पंजाब सूबे की विधायिका ने पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया है। इसके तहत पतंग बनाने और उड़ाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पतंग उड़ाने के दौरान होने वाले हादसों को देखते हुए यह रोक लगाई गई है। पतंग उड़ाने के दौरान मांझे से घायल होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। इससे पहले 2005 में लाहौर में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था।
नए कानून के अनुसार पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल की कैद और 20 लाख रुपए का भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पतंग और मांझा बेचने वालों के लिए यह सजा और भी अधिक है। पंजबा में वसंत पर पतंग उड़ाकर त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन कारणों को देखते हुए इस पर रोक लगा दी गई है।
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