लॉ कॉलेज छात्रा गैंगरेप मामला : हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
पीड़िता के माता-पिता सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं
सुनवाई के दौरान मौजूद पीड़िता के माता-पिता ने हालांकि न्यायालय से कहा कि वे वर्तमान में कोलकाता पुलिस की ओर से जारी जांच से सहमत हैं और सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं हैं।
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिणी कोलकाता में विधि प्रथम वर्ष की छात्रा से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राज्य सरकार को सात दिनों के भीतर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट और केस डायरी प्रस्तुत करने के गुरुवार को निर्देश दिए। न्यायमूर्ति सौमेन सेन तथा न्यायमूर्ति स्मिता दास की पीठ ने गत 25 जून की घटना की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग को लेकर दायर तीन जनहित याचिकाओं की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।
पीड़िता के माता-पिता सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं
सुनवाई के दौरान मौजूद पीड़िता के माता-पिता ने हालांकि न्यायालय से कहा कि वे वर्तमान में कोलकाता पुलिस की ओर से जारी जांच से सहमत हैं और सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई है।
पुलिस ने किया है तीन को गिरफ्तार
कोलकाता पुलिस ने संबंधित मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान उसी संस्थान के वरिष्ठ छात्र जैब अहमद तथा प्रमित मुखोपाध्याय और पूर्व छात्र मोनोजीत मिश्रा के रूप में हुई है। पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की थी और उसके बाद इसे एसीपी रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व वाली विशेष जांच टीम को सौंप दिया गया था। बुधवार को कोलकाता पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने औपचारिक रूप से जांच को अपने हाथ में ले लिया।

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