Law Commission पॉक्सो एक्ट में सहमति की उम्र 18 से घटाकर 16 करने के पक्ष में नहीं
लॉ कमीशन कुछ संशोधन लाने के पक्ष में
लॉ कमीशन पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 करने के पक्ष में नहीं है और केंद्र सरकार को सहमति की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी है।
नई दिल्ली। लॉ कमीशन पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 करने के पक्ष में नहीं है और केंद्र सरकार को सहमति की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी है। इस सलाह के लिए यह दलील दी गई है कि सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
लॉ कमीशन कुछ संशोधन लाने के पक्ष में
हालाँकि, लॉ कमीशन ने कहा कि कड़े अधिनियम में कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन मामलों से निपटने के लिए जहां 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे द्वारा मौन स्वीकृति तो है लेकिन कानूनी सहमति नहीं है। ऐसे मामलों के लिए, इसने निर्देशित न्यायिक विवेक का सुझाव दिया। इसने अदालतों को उन मामलों में भी सावधानी बरतने की सलाह दी जहां यह देखा गया है कि किशोर प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और आपराधिक इरादा गायब हो सकता है।

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