Reservation for SC/ST : पिछड़ी जातियों को एससी/एसटी आरक्षण में अलग से मिल सकता है कोटा
सुप्रीम कोर्ट ने आज एससी/एसटी आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसुचित जाति आरक्षण, अनुसुचित जनजाति आरक्षण में पिछड़ी जातियों को अलग से कोटा दिया जा सकता है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एससी/एसटी आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसुचित जाति आरक्षण, अनुसुचित जनजाति आरक्षण में पिछड़ी जातियों को अलग से कोटा दिया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि एससी/एसटी श्रेणी के भीतर ज्यादा पिछड़ों के लिए अलग कोटा दिया जा सकता है।
7 जजों की पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। पीठ ने कहा कि एससी/एसटी आरक्षण के तहत जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है।
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