सिख विरोधी दंगा मामला : सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सिख विरोधी दंगा मामला : सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। सज्जन को 12 फरवरी को दोषी करार दिया था। वह एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुमार की सजा पर पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कुमार को 1984 के सिख दंगों में सरस्वती विहार में 2 लोगों की हत्या के मामले में सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। सज्जन को 12 फरवरी को दोषी करार दिया था। वह एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इस मामले की एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी ने कुमार पर आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया था। इसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी थी। इस हमले में उनके आवास से संपत्ति को भी लूट लिया था। भीड़ ने पीड़ितों के घर को भी आग लगा दी थी। 

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