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मोटर दुर्घटना के मुआवजे से जुडे़ मामले में अधिकारियों को निर्देश, हाईकोर्ट ने कहा- दिहाड़ी मजदूर की महीने की आय की गणना 26 नहीं 30 दिनों की मानी जानी चाहिए

मोटर दुर्घटना के मुआवजे से जुडे़ मामले में अधिकारियों को निर्देश, हाईकोर्ट ने कहा- दिहाड़ी मजदूर की महीने की आय की गणना 26 नहीं 30 दिनों की मानी जानी चाहिए हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना के मुआवजे से जुडे़ मामले में कहा कि दिहाड़ी मजदूर की महीने की आय 26 दिनों के बजाय 30 दिनों की मानी जानी चाहिए।अदालत ने अफसरों को 26 दिनों के बजाय 30 दिनों की मजदूरी की गणना करने का निर्देश दिया है, जिससे संबंधित पक्षकारों को सही मुआवजा मिल सके। 
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