एसआई भर्ती-2025 में रहेंगे कड़े सुरक्षा प्रबंध : आयोग सदस्य की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित, परीक्षा केन्द्रों वाले जिलों के वरिष्ठतम अधिकारी वीसी से जुड़े

7 लाख 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत 

एसआई भर्ती-2025 में रहेंगे कड़े सुरक्षा प्रबंध : आयोग सदस्य की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित, परीक्षा केन्द्रों वाले जिलों के वरिष्ठतम अधिकारी वीसी से जुड़े

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 5-6 अप्रैल की उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए। 41 शहरों के 1174 केंद्रों पर 7.7 लाख अभ्यर्थी परीक्षा। नकल या पेपर लीक पर आजीवन कारावास व भारी जुर्माना। परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 5 एवं 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 को लेकर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा बैठक आयोग सदस्य हेमंत प्रियदर्शी की अध्यक्षता में हुई। इसमें संबंधित जिलों के वरिष्ठतम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। यह परीक्षा राज्य के 26 जिला मुख्यालयों व 15 उपखंड मुख्यालयों पर कुल 41 शहरों के 1174 परीक्षा केंद्रों पर होगी। जिनमें कुल 7 लाख 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, प्रश्न पत्र लीक करने का षड्यंत्र रचता है या किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा (डमी कैंडिडेट) देता है, तो न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। दोषियों पर 10 लाख रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके साथ ही अपराध में शामिल लोगों से पूरी परीक्षा का खर्च भी वसूला जाएगा और अपराध से अर्जित की गई उनकी संपत्ति की कुर्की व जब्ती भी की जाएगी।

परीक्षा कार्य में लगे किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा समय से पूर्व प्रश्न पत्र खोलना, गोपनीय सूचना साझा करना या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना गंभीर अपराध है। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के के दौरान होने वाली हर गतिविधि का सटीक समय और तारीख वीडियो फुटेज पर ही अंकित रहेगी। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में स्थित साइबर कैफे एवं ई-मित्र केंद्रों को परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखा जाएगा। परीक्षा परिसर में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

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