आगजनी की दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम, एनओसी की प्रक्रिया होगी सरल, होगा सर्वे
सभी प्रतिष्ठानों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य : जन जागरूकता के लिए नगर निगम ग्रेटर चलाएगा अभियान
जयपुर। शहर में आगजनी की दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नियमों में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए बिना फायर एनओसी के चलने वाले प्रतिष्ठानों का नगर निगम जयपुर ग्रेटर प्रशासन सर्वे कराया जाएगा। आयुक्त यज्ञ मित्र सिंहदेव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फायर एनओसी की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, जिससे आवेदकों को आवेदन करने में आसानी हो और अधिक से अधिक लोग एनओसी के लिए आवेदन कर सकें। इसके साथ ही आयुक्त ने अग्निशामक शाखा के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक उपकरणों तथा वाहनों की तत्काल खरीद किए जाने के साथ फायरमैनों के लिए अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। फायर शाखा को मजबूत करने के लिए शाखा में कार्यरत कार्मिकों के नियमित प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। बैठक में उन्होंने समय समय पर मॉकड्रिल कर कार्मिकों को हर विकट परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
इन प्रतिष्ठानों को लेना अनिवार्य
निगम क्षेत्र में संचालित विद्यालय, होटल, औद्यौगिक इकाइयां, वेयर हाउस, कोचिंग, हॉस्पिटल, नो मीटर से अधिक के आवासीय संस्थान तथा अन्य व्यवसायिक संस्थान जो फायर एनओसी के दायरे में आते है उनका सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान बिना फायर एनओसी के संचालित प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस देकर एनओसी लेने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद भी ऐसे प्रतिष्ठान जिनके पास फायर एनओसी नही होगी उन्हें सीज करने की निगम ग्रेटर प्रशासन करेगा।
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