जीएसटी नियमों में कारोबारियों की बढ़ेगी जवाबदेही, रिटर्न में लापरवाही पर रद्द होगा पंजीकरण
अब GST की अनदेखी नहीं चलेगी
जयपुर। राज्य सरकार ने जीएसटी नियमों में व्यापक संशोधन करते हुए कारोबारियों और करदाताओं के लिए नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग की अधिसूचना के तहत राजस्थान जीएसटी (द्वितीय संशोधन) नियम प्रभावी हो गए हैं। नए प्रावधानों में रिटर्न दाखिल करने में लापरवाही और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती बढ़ाई गई है। नए नियमों के अनुसार नियमित करदाता लगातार छह महीने तक रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा। तिमाही रिटर्न भरने वालों के लगातार दो टैक्स पीरियड के रिटर्न लंबित रहने पर भी कार्रवाई होगी। कंपोजिशन स्कीम के करदाताओं को भी निर्धारित समयसीमा का पालन करना होगा।
पंजीकरण निरस्त कराने के लिए अब सभी बकाया रिटर्न दाखिल करना और टैक्स, ब्याज, जुर्माना तथा विलंब शुल्क चुकाना जरूरी होगा। वहीं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे राज्यों में गोदाम के आधार पर जीएसटी पंजीकरण की नई सुविधा भी दी गई है। रिफंड प्रक्रिया में अधिकारियों के लिए 10 दिन की समयसीमा तय की गई है। स्पष्ट है कि नई व्यवस्था में कर अनुपालन को लेकर लापरवाही की गुंजाइश कम की गई है।

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