ई-जनसुनवाई के बाद बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्ती शुरू, पारदर्शिता के लिए सख्त निर्देश जारी
कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी
आगंतुक केवल जोन उपायुक्त या प्रकोष्ठ प्रभारी से मिल सकेंगे और उपायुक्त की अनुपस्थिति में जोन तहसीलदार आगंतुकों से मिलकर समस्या समाधान करेंगे।
जयपुर। जेडीए ने आमजन की सुविधा के लिए शुरू की गई ई-जनसुनवाई के बाद बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्ती शुरू की है। बाहरी व्यक्ति एम पास के माध्यम से दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक जोन उपायुक्त एवं प्रकोष्ठ प्रभारी से मिल सकेंगे। इस संबंध में आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने जेडीए प्रशासन द्वारा सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
आगंतुक केवल जोन उपायुक्त या प्रकोष्ठ प्रभारी से मिल सकेंगे और उपायुक्त की अनुपस्थिति में जोन तहसीलदार आगंतुकों से मिलकर समस्या समाधान करेंगे।
विभिन्न प्रकोष्ठों जैसे प्रवर्तन, वित्त, अभियांत्रिकी, उद्यान, विधि और आयोजना में निर्धारित उच्च अधिकारियों को ही आगंतुकों से मिलने के लिए अधिकृत किया गया है। प्राधिकरण की सेवाएं आॅनलाइन होने के कारण आवेदकों को अनावश्यक कार्यालय बुलाना अपेक्षित नहीं है। यदि आवश्यक हो तो केवल ई मेल, पोर्टल या अधिकृत व्हाट्सएप के माध्यम से ही औपचारिक संवाद किया जाएगी। किसी भी कर्मचारी ने आवेदक से फोन कॉल या व्यक्तिगत रूप से अनौपचारिक संवाद करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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