राज्यमंत्रिमण्डल में निर्णय : किशनगढ़ एयरपोर्ट का होगा विस्तार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई
इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम की हो सकेगी स्थापना
राज्य मंत्रिमण्डल ने बुधवार को किशनगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अथॉरिटी को 15 एकड़ भूमि आवंटन का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 90 दिवस से बढ़ाकर 180 दिवस करने और प्रतियोगी परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की वेटिंग सूची को छह माह की बजाय एक साल तक रखने की मंजूरी प्रदान की गई हैं।
जयपुर। राज्य मंत्रिमण्डल ने बुधवार को किशनगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अथॉरिटी को 15 एकड़ भूमि आवंटन का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 90 दिवस से बढ़ाकर 180 दिवस करने और प्रतियोगी परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की वेटिंग सूची को छह माह की बजाय एक साल तक रखने की मंजूरी प्रदान की गई हैं।
इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम की हो सकेगी स्थापना
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि किशनगढ़ हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे बड़े विमानों के सिंगल साइड ऑपरेशन के लिए 900 मीटर लंबी एप्रोच लाइट्स (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) की स्थापना हो सकेगी। इससे किशनगढ़ एयरपोर्ट पर कोहरे तथा रात्रि के समय भी वायुयानों का सुरक्षित एवं निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे न केवल उड़ानों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यटन, औद्योगिक विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
आरक्षित सूची एक वर्ष तक रहेगी मान्य
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि अब आरक्षित सूची से प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा 6 माह के स्थान पर एक वर्ष के भीतर की जा सकेगी। इसके लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन से एक ही भर्ती में अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन की समय सीमा में वृद्धि: पटेल ने बताया कि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को वर्तमान नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सरकारी कार्मिक की मृत्यु के दिनांक से 90 दिन की समय सीमा में आवेदन करना होता है। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 90 दिवस से बढ़ा कर 180 दिवस कि गया है। इसके लिए राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के नियमए 1996 में संशोधन किया जाएगा।
मोटर वाहन उप निरीक्षक पद के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन
पटेल ने बताया कि राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियमए 1963 में मोटर वाहन उप निरीक्षक पद की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन के बाद अब उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी भी इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के एक वर्षीय अनुभव की अनिवार्यता एवं परिवहन यान श्रेणी के लाईसेन्स धारक होने की अनिवार्यता समाप्त की गई है।
त्रासदी के मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति
मृत अथवा स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों और पैरा मिलिट्री कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिए जाने संबंधी अधिसूचना, उत्तराखण्ड त्रासदी-2013 में मृत या लापता होने के पश्चात मृत घोषित किए गए व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति की अधिसूचना और कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए व्यक्तियों को अनुकम्पा नियुक्ति देने की जारी अधिसूचना को विविध सेवा नियमों में शामिल किया गया है। इन अधिसूचनाओं के प्रावधानों को अब राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शतेंर्) नियम, 2014 में शामिल किया गया है। राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियमए 1979 में विभागीय पदोन्नति समिति के गठन संबंधी प्रावधान को जोड़ा जा रहा है।

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