राजकार्य में लापरवाही पर अधीक्षण अभियंता को पद से हटाया, सीसीए नियम 1958 के तहत होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया

राजकार्य में लापरवाही पर अधीक्षण अभियंता को पद से हटाया, सीसीए नियम 1958 के तहत होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

राज्य सरकार द्वारा सीसीए नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत कोटा के अधीक्षण अभियंता भारत भूषण मिगलानी को राजकार्य में लापरवाही, उदासीनता तथा कतिपय संवेदकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोपों के चलते पद से हटा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सीसीए नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

जलदाय विभाग के संयुक्त शासन सचिव (प्रथम) प्रवीण कुमार लेखरा के अनुसार मिगलानी पर अमृत 2 योजना की डीपीआर एवं निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना का भी आरोप है। इन सभी गंभीर अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर के कार्यालय में दें। यह कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

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