गागरीन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि होगी अवाप्त, अधिग्रहण के लिए सरकार की विज्ञप्ति जारी
आदेश उप सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने जारी किया
राज्य सरकार ने गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत डूब क्षेत्र और मुख्य नहर की शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जयपुर। राज्य सरकार ने गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत डूब क्षेत्र और मुख्य नहर की शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के तहत एक विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति के अनुसार जिन क्षेत्रों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, उनकी सूची जारी कर दी गई है। परियोजना से प्रभावित किसी भी हितकारी को इस अधिग्रहण पर आपत्ति हो तो वह राजपत्र में प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जल संसाधन वृत, झालावाड़ के भूमि अवाप्ति अधिकारी को लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों और उनके सहयोगियों को सर्वेक्षण और अन्य कार्यों के लिए अधिकृत कर दिया है। इस अधिसूचना के अनुसार अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शिता और उचित प्रतिकर के आधार पर होगी। आदेश उप सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने जारी किया है, जो मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान से संबद्ध है।
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