आबियाना जमा नहीं करवाने वाले होंगे सिंचाई सुविधा से वंचित, विधानसभा में कई विधायकों ने जताया था विरोध
10 से 27 मार्च 2025 तक चलाया जा रहा अभियान
जल उपयोक्ता संगम अध्यक्षों व पटवारियों की ओर से बकाया की वसूली के लिए 27 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा
जयपुर। जल उपयोक्ता संगम अध्यक्षों व पटवारियों की ओर से बकाया की वसूली के लिए 27 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा। बकाया आबियाना जमा नहीं करवाने वालों को जल संसाधन विभाग की ओर से सिंचाई सुविधा से वंचित किया जाएगा। हालांकि विधानसभा में कई विधायकों ने विरोध भी जताया था।
जल संसाधन दक्षिण खंड के अधिशासी अभियंता ने बताया कि इस खण्ड के जल उपयोक्ता संगम अध्यक्षों/पटवारियों की ओर से सिंचाई कर की वसूली के लिए 10 से 27 मार्च 2025 तक अभियान चलाया जा रहा है। जिन काश्तकारों का आबियाना (सिंचाई शुल्क) बकाया है, वे संबंधित जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष या पटवारी को आबियाना जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लेवें। अन्यथा जिन काश्तकारों का दो या दो से अधिक आबियाना बकाया है और अगर वह जमा नहीं करवाया जाता है तो उनकी भूमि को राजस्थान सिंचाई अधिनियम 1955 के नियम 10 (ई) तहत अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त श्रीगंगानगर की पूर्व अनुमति के अनुसार सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित काश्तकार स्वयं जिम्मेदार होगा।
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