छात्रवृत्ति के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, शिक्षा संस्थानों व विद्यार्थियों को सरकार के आदेश
विभाग ने शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिए
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से छात्रवृत्ति योजनाओं में OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य कर दिया है। सभी विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आधार आधारित e-KYC सहित OTR करना होगा। शिक्षा संस्थानों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर DBT सक्षम बैंक खाता सुनिश्चित करना होगा। OTR बिना आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभागीय छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने प्रदेशभर के राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जारी आदेश के अनुसार, विभागीय छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर OTR कराना आवश्यक होगा। OTR प्रक्रिया एप के माध्यम से पूरी की जा सकेगी। OTR के दौरान विद्यार्थियों को आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा, जिससे पात्रता की पुष्टि की जा सके।
विभाग ने शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर विद्यार्थियों का आधार सीडेड एवं DBT इनेबल्ड बैंक खाता सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी पात्र विद्यार्थियों का समय पर OTR पंजीकरण कराया जाए, ताकि छात्रवृत्ति राशि के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) में कोई विलंब न हो।
विद्यार्थियों के स्तर पर भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और DBT सक्षम हो। विभाग ने स्पष्ट किया है कि OTR पूर्ण नहीं होने की स्थिति में छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी शिक्षा संस्थानों और विद्यार्थियों से निर्देशों की पालना करते हुए OTR प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का आह्वान किया गया है, जिससे छात्रवृत्ति भुगतान निर्बाध रूप से किया जा सके।

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