जनता जल योजना के पंप चालकों को नहीं मिलेगा जलदाय के पंप चालकों के बराबर वेतन
पम्प चालकों की अपील खारिज
जनता जल योजना में पंप चालकों को जलदाय विभाग में कार्यरत पंप चालकों के बराबर वेतन देने की अपील को पीएचईडी ने खारिज कर दिया है।
जयपुर। जनता जल योजना में पंप चालकों को जलदाय विभाग में कार्यरत पंप चालकों के बराबर वेतन देने की अपील को पीएचईडी ने खारिज कर दिया है।
विभाग के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण के आदेश में उल्लेखित सर्वोच्च न्यायालय पंजाब राज्य व अन्य बनाम जगजीत सिंह व अन्य एससीसी में समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश है। जनता जल योजना पर कार्यरत श्रमिक का कार्य केवल विद्युत की उपलब्धता के अनुसार स्टार्टर/स्विच गीयर को आपरेट कर पम्प मोटर को चालू एवं नियत समय पर मोटर आफ करने का है। जनता जल योजना पर कार्यरत श्रमिक नियमित नहीं है तथा इनका कार्य भी विभाग में कार्यरत पम्प चालक संवर्ग के समान प्रकृति का नहीं है। इस प्रकार जनता जल योजना श्रमिक पर उक्त निर्णय लागू नहीं होता।
जनता जल योजनाओं में कार्यरत समस्त अंशकालीन श्रमिकों (पंप चालक) को वर्तमान में देय पारिश्रमिक 1000/- प्रतिमाह प्रतिस्रोत के स्थान पर वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर राशि 166 प्रतिदिन की 50 प्रतिशत राशि रुपए 83 प्रतिदिन के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जारी किया।

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