रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन पड़ेगा महंगा
रेरा अथॉरिटी की शुल्क बढ़ाने की तैयारी
वर्तमान में मानक शुल्क के रूप में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है।
जयपुर। रियल एस्टेट के प्रोजेक्टों को अब राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना महंगा पड़ेगा। रेरा अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन शुल्क में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होगा। इससे पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक अगस्त 2023 को प्लॉटेड और वाणिज्यिक योजनाओं के पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क में संशोधन किया था। वर्तमान में मानक शुल्क के रूप में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है। कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपर जो 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूमि के टुकड़े पर नौ या अधिक प्लॉट विकसित करता है। ये दरें सरकार, शहरी सुधार ट्रस्ट, विकास प्राधिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम और हाउसिंग बोर्ड द्वारा संचालित सभी योजनाओं पर भी लागू हैं।
रेरा रजिस्ट्रार के अनुसार आवासीय भूखंडों पर प्लॉटेड विकास परियोजनाओं के लिए वर्तमान पंजीकरण शुल्क 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। वाणिज्यिक, औद्योगिक और मिश्रित उपयोग वाले भूखंडों के लिए भी यह 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। हालाँकि, प्राधिकरण ने इस पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त एक मानक शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है। यह मानक शुल्क आवासीय भूखंडों के लिए 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर और वाणिज्यिक, औद्योगिक और मिश्रित उपयोग वाले भूखंडों के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लिया जा रहा है।
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