एसआई भर्ती रहेगी रद्द : हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को सही माना, आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ भी स्वप्रेरित प्रसंज्ञान समाप्त
खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर फैसला रख लिया था सुरक्षित
हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 रद्द करने वाली एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि, आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों पर की गई टिप्पणियों और स्वप्रेरित प्रसंज्ञान वाले हिस्से को निरस्त कर दिया गया। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने अपीलों का निस्तारण करते हुए 19 जनवरी को सुरक्षित फैसला सुनाया।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने वाले एकलपीठ के आदेश को सही माना है। हालांकि अदालत ने एकलपीठ के आदेश के उस भाग को रद्द कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था।
एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपीलों का निस्तारण करते हुए दिए। खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर गत 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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