स्पा और मसाज सेंटरों पर सख्ती, पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किए नए निर्देश
कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में संचालित हो रहे स्पा और मसाज सेंटरों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। इस संबंध में पुलिस कानून-व्यवस्था राजीव पचार ने मसाज सेंटरों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश लागू।
जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में संचालित हो रहे स्पा और मसाज सेंटरों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में पुलिस कानून-व्यवस्था राजीव पचार ने मसाज सेंटरों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश लागू किए हैं।
आदेश के तहत प्रमुख निर्देश
पुरुष और महिला स्पा सेंटर अलग-अलग खंड़ों में संचालित होंगे तथा उनके प्रवेश द्वार अलग होंगे।
स्पा एवं मसाज सेवाएं बंद दरवाजों के पीछे नहीं दी जा सकेंगी। कमरों के दरवाजों पर अंदर से कुंडी या बोल्ट नहीं लगाया जा सकेगा।
सेंटरों के बाहरी दरवाजे कार्य समय के दौरान खुले रखने होंगे।
सभी ग्राहकों की पहचान तय करना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र और संपर्क विवरण सहित रजिस्टर संधारित करना होगा।
परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा।
मसाज करने वाले कर्मचारियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र या डिप्लोमा होना जरूरी होगा।
सभी कर्मचारियों को नियोक्ता जारी पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा।
कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की है।
संचालक, प्रबंधक या कर्मचारियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम या महिलाओंध्बच्चों से जुड़े अपराधों के मामले दर्ज नहीं होने चाहिए।
किसी भी व्यक्ति को रोजगार देने से पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।
सेंटर के बाहर नाम, लाइसेंस नंबर, कार्य समय और लाइसेंस संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

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