जल संसाधन विभाग ने किया फैसला : अब ऑनलाइन मिलेगी जल आवंटन की अनुमति, परिपत्र जारी

निस्तारण अधिकतम 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा

जल संसाधन विभाग ने किया फैसला : अब ऑनलाइन मिलेगी जल आवंटन की अनुमति, परिपत्र जारी

संबंधित अधिकारियों को इस समयसीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि अधिकारी समय पर रिपोर्ट नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर। उद्योगों को बांध व नहरों से जल आवंटन की अनुमति अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है, जिसके तहत आवेदन राज्य सरकार के एसएसओ पोर्टल और राजनिवेश प्लेटफॉर्म पर ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।

इस प्रक्रिया के तहत आवेदनों का निस्तारण अधिकतम 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। संबंधित अधिकारियों को इस समयसीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि अधिकारी समय पर रिपोर्ट नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह कदम जल आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। साथ ही इससे उद्योगों को पानी की उपलब्धता में आसानी होगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से उद्योगों को जल संसाधनों तक आसान और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

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