बिना शास्ति के 15 मार्च तक जमा करा सकते है अग्रिम कर, 1 अप्रेल या उसके पश्चात् देनी होगी प्रतिमाह 3 प्रतिशत पेनल्टी
बीएच सीरीज वाहन मालिक अग्रिम दो वर्ष का कर नियत तिथि तक जमा कराएं
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे बीएच सीरीज कार वाहन स्वामी, जिनके पंजीयन को 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं
जयपुर। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर-प्रथम के अंतर्गत पजीकृत ऐसे भार वाहन स्वामी, जिन्होंने वर्ष 2025-26 का अग्रिम कर एवं जिन वाहन स्वामियों की ओर से 10 जुलाई, 2024 के बाद वर्ष 2024-25 का अंतर कर जमा नहीं करवाया गया है, वे बिना शास्ति के 15 मार्च तक कर जमा करवा सकते हैं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 15 मार्च के बाद कर जमा कराने वाले वाहनों पर नवीन प्रावधान अनुसार 31 मार्च तक 1.5 प्रतिशत व 1 अप्रेल या उसके पश्चात् प्रतिमाह 3 प्रतिशत पेनल्टी देय होगी। साथ ही राजस्थान मोटरयान कराधान नियमावली 1951 के उपलब्ध प्रावधान अनुसार नियत तिथि 15 मार्च तक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों से शारित आरोपित की जाएगी, जो कर के दोगुने के बराबर तक भी हो सकती है एवं प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान बिना कर जमा कराए संचालित पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त करने की भी कार्यवाही की जाएगी।
बीएच सीरीज वाहन मालिक अग्रिम दो वर्ष का कर नियत तिथि तक जमा कराएं
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे बीएच सीरीज कार वाहन स्वामी, जिनके पंजीयन को 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं उन्हें अपने वाहन का अग्रिम दो वर्ष का कर नियत तिथि तक जमा कराना आवश्यक है। वाहन स्वामियों द्वारा निहित दिनाक तक कर जमा नहीं कराने पर 100 रुपए प्रतिदिन की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिन बीएच सीरीज वाहन स्वामियों द्वारा नियत तिथि तक अपने वाहनों का अग्रिम कर जमा नही करवाया गया है, उन पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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